सहारनपुर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत न्यायिक कार्यवाही में एक और महत्वपूर्ण सफलता अर्जित की गई है। एनडीपीएस एक्ट से संबंधित एक लंबे समय से लंबित प्रकरण में आज माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) कक्ष संख्या-11, सहारनपुर की अदालत ने अभियुक्त राशिद पुत्र अब्दुल रहमान, निवासी मोहल्ला हबीबगढ़, थाना कोतवाली देहात, जनपद सहारनपुर को दोषी करार दिया है।
अदालत ने अभियुक्त राशिद को मु.अ.सं. 100/18 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट के तहत तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं 30 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
यह निर्णय पुलिस द्वारा तत्परता एवं सशक्त पैरवी से संभव हुआ। एसएसपी सहारनपुर के निर्देशन में गठित ऑपरेशन कन्विक्शन की मॉनिटरिंग सेल ने मुकदमे की लगातार निगरानी की। संबंधित पुलिस टीम एवं अभियोजन विभाग के समर्पित प्रयासों से अभियुक्त को दोषसिद्ध कर न्यायालय से दंड दिलाया गया।
पुलिस प्रशासन ने इस फैसले को कानून के प्रभावी क्रियान्वयन और नशे के कारोबार के विरुद्ध एक सख्त संदेश बताया है। एनडीपीएस एक्ट के तहत ऐसे अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई आगे भी जारी रहने की बात कही गई है।