शामली/कैराना। उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत शामली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस की प्रभावी पैरवी और सतर्क कार्यवाही के परिणामस्वरूप हत्या के एक मामले में तीन अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए माननीय न्यायालय कैराना, शामली ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने तीनों दोषियों पर कुल 66,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
प्रकरण थाना कोतवाली शामली में दर्ज मुकदमा संख्या 38/2022, धारा 302, 201, 34 भारतीय दंड संहिता से संबंधित था। पुलिस जांच में साक्ष्य पुष्ट होने पर तीनों अभियुक्तों — ब्रजपाल उर्फ हरिबाबा पुत्र शोभाराम निवासी नून्ना खेड़ी थाना तितावी जनपद मुजफ्फरनगर (वर्तमान पता आश्रम कॉलोनी लिलौन रोड, शामली), सुन्दर पुत्र राजपाल कश्यप निवासी ग्राम किरठल थाना रमाला जनपद बागपत, तथा नत्थूदास पुत्र बन सिंह निवासी बड़ा नगला कबीर थाना सिखेड़ा जनपद मुजफ्फरनगर — के विरुद्ध अदालत में दोषसिद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया था।
लंबी सुनवाई के बाद साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायालय ने तीनों को हत्या का दोषी मानते हुए कड़ी सजा सुनाई। इस फैसले को शामली पुलिस की प्रभावी पैरवी और न्यायिक प्रक्रिया में सक्रिय योगदान का परिणाम माना जा रहा है।
पुलिस अधीक्षक शामली ने कहा कि ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत यह कार्रवाई अपराधियों के विरुद्ध कानूनी शिकंजा कसने और जनता में कानून के प्रति विश्वास मजबूत करने का उदाहरण है।