शामली। उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत शामली पुलिस ने एक बार फिर बड़ी सफलता हासिल की है। अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही और सशक्त पैरवी के परिणामस्वरूप गैंगस्टर एक्ट के एक आरोपी को न्यायालय ने दोषसिद्ध करार देते हुए सजा सुनाई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, थाना आदर्शमंडी पर पंजीकृत मुकदमा संख्या 586/2009, धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 से संबंधित अभियुक्त राहुल पुत्र राधेश्याम, निवासी मोहल्ला पंसारियान, थाना कोतवाली शामली, जनपद शामली के विरुद्ध यह कार्रवाई की गई।
कैराना स्थित माननीय न्यायालय ने अभियुक्त राहुल को दो वर्ष का कारावास तथा रुपये 5,000 का अर्थदंड देने का आदेश सुनाया है। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया कि अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त अवधि की सजा भुगतनी होगी।
शामली पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, यह सफलता कानून-व्यवस्था सुदृढ़ करने की दिशा में की जा रही निरंतर कार्यवाही का परिणाम है। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस न केवल अपराधियों की गिरफ्तारी कर रही है, बल्कि प्रत्येक मुकदमे में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित कर न्यायालय से दोषसिद्धि भी दिला रही है।
इस सजा से जनपद में अपराधियों और असामाजिक तत्वों में कानून का भय और आमजन में सुरक्षा की भावना बढ़ेगी।