सहारनपुर। कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन लगातार सख्त कदम उठा रहा है। इसी क्रम में अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) सहारनपुर ने पुलिस की सशक्त पैरवी के आधार पर उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत चार आरोपियों को दोषी पाते हुए उन्हें 6 माह की अवधि के लिए जिला सहारनपुर की सीमाओं से निष्कासित (जिला बदर) कर दिया है।
अपर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित इस आदेश में कहा गया है कि ये चारों व्यक्ति अपने आपराधिक कृत्यों से क्षेत्र में भय और असुरक्षा का वातावरण बना रहे थे। पुलिस की रिपोर्ट व साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने इन्हें जनपद के बाहर रहने का आदेश दिया है।
निष्कासित किए गए अभियुक्तों में शामिल हैं:
- दानिश उर्फ मटरू पुत्र यासीन, निवासी पानी की टंकी खाताखेड़ी, थाना मंडी, जनपद सहारनपुर।
- तनवीर पुत्र सत्तार, निवासी दत्तौली राघड़, थाना कोतवाली देहात, जनपद सहारनपुर।
- अनुज उर्फ घोसी पुत्र सुभाष, निवासी ग्राम मुसैल, थाना फतेहपुर, जनपद सहारनपुर।
- सलमान पुत्र अय्यूब, निवासी ग्राम बुड्डाखेड़ा, थाना चिलकाना, जनपद सहारनपुर।
अपर जिला मजिस्ट्रेट का यह निर्णय सहारनपुर पुलिस की कड़ी पैरवी का परिणाम है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अपराध और अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ आगे भी ऐसी ही कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि जिले में शांति, कानून और सुरक्षा का वातावरण कायम रह सके।