कारावास

 

कैराना। गैंगस्टर एक्ट में लिप्त पाए गए दो आरोपियों को न्यायालय ने दोषी ठहराते हुए आठ-आठ वर्ष के साधारण कारावास और 25-25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

जिला शासकीय अधिवक्ता (क्राइम) संजय चौहान के अनुसार, वर्ष 2019 में थानाभवन पुलिस ने क्षेत्र के गांव हसनपुर लुहारी निवासी साकिब और जनपद गाजियाबाद के ग्राम सारा निवासी सुलतान उर्फ कल्लू के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की धारा 2/3 के तहत अभियोग पंजीकृत किया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विवेचक ने जांच पूरी कर आरोप-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था।

यह मामला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) ऋतु नागर की अदालत में विचाराधीन था। अभियोजन पक्ष की ओर से चार गवाहों को न्यायालय में पेश किया गया। गुरुवार को न्यायाधीश ने पत्रावलियों के अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्क सुनने के बाद आरोपी साकिब और सुलतान उर्फ कल्लू को दोषी करार देते हुए आठ-आठ वर्ष के साधारण कारावास और 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

न्यायालय ने आदेश दिया कि अर्थदंड का भुगतान न करने की स्थिति में दोनों दोषियों को एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। साथ ही, अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि गिरफ्तारी के बाद जेल में बिताई गई अवधि को उनकी सजा की अवधि में समायोजित किया जाएगा।

 

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