कारावास

 

कैराना। घर में घुसकर महिला और उसके पुत्र पर जानलेवा हमला करने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास और दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

जिला शासकीय अधिवक्ता (क्राइम) संजय चौहान ने बताया कि यह मामला कोतवाली शामली क्षेत्र का है। पीड़ित पक्ष ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 30 जुलाई 2024 को राकेश उर्फ मांगता निवासी मोहल्ला बरखण्डी, शामली ने उनके घर में जबरन घुसकर उनकी पत्नी और बेटे पर हमला किया, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हुए। इस पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 110, 333, 115(2), 351(3) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

मामले की जांच विवेचक ने पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में छह गवाह पेश किए गए। अभियोजन के सभी साक्ष्य और दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के तर्क सुनने के बाद कैराना स्थित जिला एवं सत्र न्यायाधीश इंद्रप्रीत सिंह जोश ने आरोपी राकेश उर्फ मांगता को दोषी पाया। न्यायाधीश ने शुक्रवार को सजा सुनाते हुए कहा कि अभियुक्त का अपराध साबित हुआ है।

इस निर्णय के साथ ही यह जिला एवं सत्र न्यायालय, शामली से जुड़े कैराना कोर्ट का भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) लागू होने के बाद लगभग साढ़े सोलह माह में सुनाया गया पहला फैसला है। अदालत का यह आदेश न्याय व्यवस्था में बीएनएस के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

 

 

 

 

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