मुकदमा दर्ज

 

कैराना। ग्राम जंधेड़ी की गौशाला में गोवंशों की दुर्दशा को लेकर मचे हंगामे के बाद अब प्रशासन हरकत में आ गया है। गौशाला के केयरटेकर उदयराज निवासी ग्राम जंधेड़ी के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 3/11 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई जिलाधिकारी अरविंद चौहान के आदेश पर ब्लॉक कैराना के एडीओ पंचायत राहुल पंवार द्वारा स्थानीय कोतवाली में कराई गई।

मामला उस समय सामने आया जब शनिवार सुबह सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें दो गोवंशों के शवों को कुत्ते नोचते दिखाई दिए। ग्रामीणों और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने इस वीडियो को आधार बनाकर गौशाला प्रशासन पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए और जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप था कि गोवंशों को समय पर चारा, पानी और उपचार नहीं मिल पा रहा है तथा बीमार पशु आवारा कुत्तों के हमले का शिकार हो रहे हैं।

घटना की जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी अरविंद चौहान और पुलिस अधीक्षक नरेंद्र प्रताप सिंह स्वयं जंधेड़ी गौशाला पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। डीएम ने एसडीएम कैराना को केयरटेकर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने और ग्राम प्रधान की भूमिका की जांच करने का आदेश दिया था। इसके साथ ही उन्होंने गौशाला में चारा-पानी और देखरेख की व्यवस्था को तत्काल सुधारने के निर्देश भी दिए।

पुलिस ने डीएम के निर्देशों का पालन करते हुए गौशाला के केयरटेकर उदयराज के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर लिया है। प्रशासन का कहना है कि दोषियों के खिलाफ नियमानुकूल कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

 

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