
प्रभावी कार्रवाई: चोरी, हथियार और धमकी जैसे मामलों में हुई सख्त दंडात्मक कार्यवाही!
शासन की मंशा के अनुरूप अपराधियों पर शिकंजा, 11,500 रुपए अर्थदंड भी!
शामली/कैराना। उत्तर प्रदेश शासन की अपराध मुक्त समाज बनाने की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस ने एक बार फिर अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करते हुए अदालत में प्रभावी पैरवी की। इसी के परिणामस्वरूप 05 अलग-अलग मामलों में 06 अभियुक्तों को दोषी ठहराया गया। माननीय न्यायालय ने इन्हें अलग-अलग सजाएँ सुनाते हुए कुल 11,500 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया।
23 सितम्बर 2025 को सीजेएम व सीजेएसडी अदालतों द्वारा दिए गए इन फैसलों में अभियुक्तों के खिलाफ की गई कड़ी पैरवी की अहम भूमिका रही।
विस्तृत विवरण इस प्रकार है—
- वर्ष 2014 में चोरी के मामले में कैराना निवासी फाजिल को जेल में बिताई अवधि की सजा के साथ 1,500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड न देने पर 10 दिन की अतिरिक्त जेल का प्रावधान किया गया।
- वर्ष 2018 में कोतवाली शामली पर मुकदमा दर्ज मीरा को अपमान व धमकी की धाराओं में दोषी पाते हुए जेल में बिताई अवधि की सजा और 2,500 रुपये का अर्थदंड दिया गया। अर्थदंड न देने की स्थिति में 15 दिन की अतिरिक्त कैद का आदेश हुआ।
- वर्ष 2013 के चोरी के मामले में कैराना थाना क्षेत्र के इरफान उर्फ फाना और कोमा उर्फ याकूब को कोर्ट ने दोषी मानते हुए जेल में बिताई अवधि की सजा के साथ 2,500–2,500 रुपये का दंड लगाया। न अदा करने पर 15–15 दिन की अतिरिक्त जेल होगी।
- वर्ष 2025 में आदर्शमंडी थाना क्षेत्र का मुकदमा संख्या 35/2025 दर्ज अमित को अदालत ने आठ माह की सजा और 1,500 रुपये का अर्थदंड सुनाया।
- वर्ष 2010 में शस्त्र अधिनियम के तहत पकड़ा गया कैराना निवासी जावेद दोषी पाया गया। कोर्ट ने उसे जेल में बिताई अवधि की सजा दी और 1,000 रुपये का दंड लगाया। न देने पर सात दिन की अतिरिक्त कैद होगी।
शामली पुलिस के सोशल मीडिया सेल ने जानकारी देते हुए बताया कि यह सभी सख्त कार्रवाइयाँ शासन की अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा हैं। लगातार अदालत में सशक्त पैरवी और ठोस साक्ष्यों के आधार पर जिले की पुलिस अपराधियों को सजा दिलाने में सफल हो रही है।