
कैराना: पेट्रोल पंप संचालक व पत्नी समेत तीन पर जमीन हड़पने व धन गबन का मुकदमा!
एसपी के आदेश पर कार्रवाई: पेट्रोल पंप संचालक पर गबन व अवैध कब्जे के गंभीर आरोप, तीन लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज!
कैराना, 08 जून। स्थानीय कोतवाली पुलिस ने कस्बे के कांधला मार्ग पर स्थित एक पेट्रोल पंप के संचालक रिजवान कुरैशी, उनकी पत्नी तसमीम जहाँ और जनपद मुजफ्फरनगर के शहजाद समेत तीन लोगों के खिलाफ गंभीर आरोपों में मुकदमा दर्ज किया है। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक (एसपी) शामली, रामसेवक गौतम के आदेश पर की गई है।
शिकायतकर्ताओं के आरोप
मोहल्ला अंसारियान निवासी दो भाइयों, शाहिद और मोहम्मद नौशाद, ने आरोपियों पर निम्नलिखित गंभीर आरोप लगाए हैं:
35.62 लाख रुपये हड़पना: शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि उन्होंने रिजवान कुरैशी को कुल 35.62 लाख रुपये दिए थे, जिसमें से 15 लाख रुपये नकद और शेष राशि रिजवान और उसकी पत्नी तसमीम के बैंक खातों में ट्रांसफर की गई थी। आरोप है कि रिजवान ने इन पैसों का कभी जिक्र तक नहीं किया।
अवैध कब्जा: आरोपियों पर मोहल्ला छड़ियान, खसरा नंबर-983 में स्थित प्लाट नंबर-924 पर जबरदस्ती अवैध कब्जा करने का आरोप है। शिकायतकर्ताओं का दावा है कि उन्होंने इस प्लाट का बैनामा (बिक्री पत्र) अपने नाम कराया था।
पेट्रोल पंप की धोखाधड़ी: शाहिद और नौशाद के अनुसार, उनकी रिजवान, तसमीम और शहजाद के साथ पेट्रोल पंप को लेकर पार्टनरशिप थी, जिसके तहत एक किरायानामा (किराया समझौता) भी रजिस्टर्ड कराया गया था। इसमें वार्षिक किराया लगभग 10,000 रुपये प्रति माह दर्शाया गया था। हालांकि, उनका आरोप है कि यह किरायानामा गलत और धोखे से कराया गया।
किराए का भुगतान न करना: शिकायतकर्ताओं का दावा है कि आरोपियों ने पिछले पांच वर्षों से कोई किराया नहीं दिया है। किराये और वापसी की बात करने पर आरोपी टालमटोल करते रहे।
डराना-धमकाना: शाहिद और नौशाद ने पुलिस से शिकायत की है कि आरोपी अब उन्हें डराने-धमकाने लगे हैं। उनका आरोप है कि रिजवान कुरैशी कहते हैं कि वे न तो जमीन छोड़ेंगे और न ही कब्जा मुक्त करेंगे, साथ ही प्लाट पर जबरदस्ती कब्जा कर लेंगे। शिकायतकर्ता खुद को आरोपियों की धमकी से डरा हुआ बता रहे हैं।
राजनीतिक संरक्षण का दावा: शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि रिजवान कुरैशी खुद को समाजवादी पार्टी का बड़ा नेता बताते हैं और दावा करते हैं कि उनकी शिकायत कहीं भी की जाए, उनका कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता। उनका कहना है कि उनकी पहुंच ऊपर तक है और बड़े नेताओं से संबंध हैं।
शिकायतकर्ताओं की मांग
पीड़ित भाइयों ने पुलिस से मांग की है कि:
- उनके प्लाट को आरोपियों के कब्जे से मुक्त कराया जाए।
- उनका हड़पा गया 35.62 लाख रुपये वापस दिलाया जाए।
- बकाया किराया वसूल किया जाए।
पुलिस कार्रवाई और आरोपी का पक्ष
स्थानीय कोतवाली पुलिस ने शिकायतकर्ताओं के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(4) (धोखाधड़ी), 316(2) (अवैध कब्जा), 329(3) (आपराधिक धमकी) और 351(2) (आपराधिक बल प्रयोग या उसकी धमकी) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। पुलिस की इस कार्रवाई से पेट्रोल पंप संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है।
वहीं, मुख्य आरोपी रिजवान कुरैशी ने उन पर लगाए गए सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि ये आरोप निराधार और झूठे हैं।
शिकायतकर्ताओं के अनुसार, उन्होंने कस्बे के कांधला मार्ग पर मोहल्ला छड़ियान के प्लाट का बैनामा अपने नाम कराया था। बाद में इसी प्लाट पर पेट्रोल पंप लगाने के लिए उनकी रिजवान, तसमीम और शहजाद के साथ पार्टनरशिप हुई थी, जिसके तहत किरायानामा रजिस्टर्ड हुआ था। हालांकि, अब उनका आरोप है कि यह सब धोखे से किया गया और आरोपियों ने धन हड़पकर जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है। उन्होंने पहले स्थानीय पुलिस को शिकायत दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद उन्होंने एसपी के समक्ष अपनी बात रखी।