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हाईकोर्ट ने प्रबंध समिति के निलम्बन आदेश को किया रदद

कांधला, हाईकोर्ट ने कस्बे के रेलवे रोड स्थित हिन्दू इंटर कॉलेज प्रबंध समिति के भंग किये जाने वाले माध्यमिक शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश के आदेशों को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट के निर्णय से प्रबंध समिति ने राहत की सांस ली है।

हिंदू इंटर कॉलेज की प्रबंध समिति पर कॉलेज की परिसंपत्तियों के मामले में भ्रष्टाचार व अनियमितताओं के आरोपों को लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशक लखनउ में शिकायत की गई थी। इन अनियमिताओं के दृष्टिगत संस्था में व्यापक अनियमिताओं के निराकरण एवं उनकी परिसंपत्तियों के प्रबंधन हेतु संस्था प्रबंध समिति को भंग करते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को शासन के आदेश पर रिसिवर नियुक्त किया गया था,लेकिन मामले में प्रबंधक आकाश कुमार सिंघल ने हाईकोर्ट प्रयागराज में आदेश को चुनौती देते हुए अपील की थी। मामले में प्रबंधक आकाश कुमार सिंघल का कहना है कि हाईकोर्ट ने उनके पक्ष को सुनते हुए उनके विरूद्ध किए गए आदेश को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट के आदेश से प्रबंधक समिति ने राहत की सांस ली है।

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