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बिहार : पटना पुलिस ने न्यायालय को ही पत्र लिख दिया कि आपका आदेश विधि सम्मत नहीं है। यह न केवल संविधान के अनुच्छेद 141 और 144 का उल्लंघन है, बल्कि न्यायपालिका की गरिमा पर सीधा हमला भी है।

 

संविधान क्या कहता है?

अनुच्छेद 141 – उच्चतम न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय सभी के लिए बाध्यकारी होते हैं।

अनुच्छेद 144 – सभी प्राधिकरणों को न्यायालय के आदेशों का पालन करना अनिवार्य है।

 

लेकिन जब पुलिस खुद न्यायालय के आदेशों को अस्वीकार करने लगे, तो आम नागरिक न्याय के लिए कहाँ जाए?

क्या अब न्यायपालिका से ऊपर पुलिस और कार्यपालिका हो गई है? अगर न्यायालय के आदेशों को ऐसे ही नजरअंदाज किया जाएगा, तो विधि शासन (Rule of Law) का क्या होगा?

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