चर्चित विधायक नाहिद हसन के मामले में 13 को आयेगा फैसला
वर्ष-2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री मायावती एवं गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी को लेकर की थी अमर्यादित टिप्पणी
कानून-व्यवस्था के मद्देनजर दिनभर छावनी में तब्दील रहा जनपद न्यायालय परिसर

कैराना। कैराना विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के वर्तमान विधायक चौधरी नाहिद हसन के खिलाफ विचाराधीन मामले में कोर्ट का फैसला 13 फरवरी को आएगा। विधायक पर वर्ष-2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर-प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती व गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी किये जाने का आरोप है। मामले में सोमवार को कोर्ट द्वारा फैसला सुनाए जाने की संभावना के मद्देनजर जनपद न्यायालय परिसर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था।
सहायक अभियोजन अधिकारी उतेश जौहरी ने बताया कि 28 मार्च 2014 को कोतवाली शामली में तैनात एसआई दीक्षित त्यागी ने कैराना विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के वर्तमान विधायक चौधरी नाहिद हसन के विरुद्ध धारा-171(छ) के तहत अभियोग पंजीकृत कराया था। आरोप था कि उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर-प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती तथा गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की थी। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर यह मुकदमा दर्ज किया गया था। नाहिद हसन उस वक्त कैराना लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। बाद में विवेचक ने मामले की तफ्तीश करके आरोप-पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। यह मामला कैराना स्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में विचाराधीन था। वर्तमान समय मे जनपद में एमपी/एमएलए विशेष कोर्ट न होने के चलते जनप्रतिनिधियों से सम्बंधित मामलों की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत कर रही है। सोमवार को मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई होनी थी। हालांकि शाम तक मामले में कोर्ट का फैसला नही आया। बताया जा रहा है कि कोर्ट मामले में अभी कुछ और बिंदुओं पर सुनवाई करना चाहती है, जिसके चलते मामले की अगली तिथि 13 फरवरी नियत की गई है। इस दिन विधायक के मामले में कोर्ट का फैसला आने की प्रबल संभावना है। सुनवाई के दौरान अभियोजन एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ता भी कोर्ट रूम में मौजूद रहे।