नई दिल्ली, 18 दिसंबर — संसद ने गुरुवार को ‘सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा कानून संशोधन) विधेयक, 2025’ पारित कर दिया, जिससे भारत के बीमा क्षेत्र में 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति मिल गई है। यह कदम वित्तीय समावेशन को मजबूत करने, बीमा कवरेज बढ़ाने और बीमा उद्योग में प्रतिस्पर्धात्मक दक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा सुधार माना जा रहा है।
वित्त मंत्री ने विधेयक पर चर्चा के दौरान कहा कि इस संशोधन से देश के बीमा क्षेत्र में न केवल पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, बल्कि विदेशी कंपनियों की उन्नत तकनीक और वैश्विक सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों का भी लाभ भारतीय बीमा उपभोक्ताओं तक पहुंचेगा। इससे बीमा कंपनियों को अपने प्रोडक्ट और सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने और ग्राहक-केंद्रित नवाचार अपनाने में मदद मिलेगी।
सरकार का कहना है कि यह विधेयक ‘सबका बीमा, सबकी रक्षा’ के विज़न को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसका उद्देश्य बीमा की पहुंच देश के हर वर्ग तक बढ़ाना, व्यवसाय सुगमता (Ease of Doing Business) को प्रोत्साहित करना और नियामक तंत्र की पारदर्शिता व गवर्नेंस को सशक्त बनाना है।
विशेषज्ञों का मानना है कि बीमा क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा से ग्राहकों को बेहतर विकल्प, कम प्रीमियम दरें और त्वरित सेवाएं मिलेंगी। साथ ही, छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा जागरूकता व कवरेज के स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद की जा रही है।
