सहारनपुर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अंतर्गत की गई सशक्त पैरवी का महत्त्वपूर्ण परिणाम सामने आया है। माननीय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-3, जनपद सहारनपुर ने हत्या के एक पुराने मुकदमें में तीन अभियुक्तों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास तथा ₹1,20,000 के अर्थदंड से दण्डित किया है।
यह मामला थाना रामपुर मनिहारन पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 420/2015, धारा 302, 34, 201 भादवि से संबंधित था। न्यायालय ने अभियुक्त
- संयोगिता पत्नी रवि कुमार, निवासी पिलखनी, थाना रामपुर मनिहारन (हाल पता बैंक कॉलोनी, थाना फरकपुर, जनपद यमुनानगर),
- सेठपाल पुत्र जगदीश, निवासी ग्राम घाटमपुर, थाना नकुड, जनपद सहारनपुर, तथा
- काला पुत्र जावल, निवासी ग्राम घाटमपुर, थाना नकुड, जनपद सहारनपुर।
को हत्या के अपराध में दोषी करार दिया।
मॉनिटरिंग सैल द्वारा किए गए समुचित साक्ष्य संकलन, गवाहों की प्रभावी पेशी एवं सुनियोजित पैरवी के चलते अभियोजन पक्ष ने न्यायालय में अपराध को सिद्ध किया। पुलिस प्रशासन ने इस सजा को “ऑपरेशन कन्विक्शन” की एक और बड़ी सफलता बताया है, जिससे अपराधियों में कानूनी कार्यवाही का भय और न्याय व्यवस्था के प्रति जनता का विश्वास दोनों मजबूत हुए हैं।