
शामली/कैराना। शामली पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ प्रभावी और सशक्त पैरवी कर एक बार फिर बड़ी सफलता हासिल की है। उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप अपराधियों को न्यायालय से सजा दिलाने के क्रम में तीन अलग-अलग मामलों में तीन अभियुक्तों को जेल की सजा और अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है।
पहला मामला वर्ष 2008 से जुड़ा है, जब थाना कैराना में अभियुक्त सुरेश पुत्र किशना निवासी ग्राम मीमला थाना काँधला के खिलाफ शस्त्र अधिनियम की धारा 25 में मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस की सक्रिय पैरवी के बाद 24 सितम्बर 2025 को माननीय सीजेएम कैराना की अदालत ने अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा सुनाई और 1,500 रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया। अर्थदण्ड न देने की स्थिति में 7 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
दूसरा मामला वर्ष 2014 का है। थाना थानाभवन शामली पर अभियुक्त शौकीन पुत्र इल्ताफ निवासी मुण्डेट खादर के खिलाफ धारा 186/353/421 भादवि व लोक सम्पत्ति निवारण अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें भी पुलिस ने प्रभावी पैरवी की और अदालत सीजेजेडी/जेएम शामली ने अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 1,000 रुपये का अर्थदण्ड सुनाया। अर्थदण्ड न चुकाने पर 5 दिन अतिरिक्त कारावास की सजा तय की गई है।
तीसरा मामला वर्ष 2018 का है। थाना कैराना पर दर्ज मुकदमा संख्या 488/2018 धारा 60 आबकारी अधिनियम में अभियुक्ता क्रान्ति पत्नी सतपाल निवासी आलकला थाना कैराना को आरोपी बनाया गया था। पुलिस की दृढ़ पैरवी के चलते न्यायालय सीजेजेडी/एफटीसी शामली ने अभियुक्ता को न्यायालय उठने तक की सजा दी और 500 रुपये का अर्थदण्ड लगाया। अर्थदण्ड न देने पर 5 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
शामली पुलिस मीडिया सेल ने बताया कि अपराधियों के खिलाफ इसी प्रकार प्रभावी रूप से अदालतों में पैरवी की जाती रही है। शासन की नीति अपराधियों पर कठोर कार्यवाही और कानून के सम्मान को सुनिश्चित करना है तथा पुलिस का प्रयास है कि हर अपराधी को उसके अपराध का दण्ड मिले।