कोर्ट

कैराना/शामली। उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध की जा रही सतत प्रभावी कार्यवाही का परिणाम सामने आया है। ज़िला न्यायालय शामली/कैराना की अदालतों ने बुधवार को छह मामलों में तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए विभिन्न सजाएँ और कुल ₹14,500 का अर्थदण्ड लगाया है।

शामली पुलिस की पैरवी और कठोर रुख़ के बाद वर्ष 2009 से लेकर 2024 तक दर्ज मामलों में दोषसिद्धि की कार्यवाही हुई।

  • झिंझाना का मामला
    वर्ष 2022 में ग्राम दभेडी निवासी गुरप्रीत सिंह के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा-60(1) के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। एसीजेएम कैराना ने आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाते हुए ₹4,000 का अर्थदण्ड लगाया। अर्थदण्ड अदा न करने पर सात दिन का अतिरिक्त कारावास दिया जाएगा।

  • खन्द्रावली निवासी समीम के मामले
    समीम पुत्र इकराम के खिलाफ पिछले दो वर्षों में कई मुकदमे दर्ज हुए थे।

    • वर्ष 2023 में चोरी और माल बरामदगी (धारा 379, 411 भादवि) से जुड़े दो अलग-अलग मामलों (मु0अ0सं0-482/2023 और 244/2023) में न्यायालय ने उसे जेल में बिताए समय को सजा मानते हुए प्रत्येक प्रकरण में ₹2,000 का जुर्माना लगाया।

    • वर्ष 2024 के दो अलग-अलग मामलों (मु0अ0सं0-303/24 व 305/24) में भी धारा 303(2), 317(2) व धारा 317(5), 336(2) बीएनएस के तहत आरोपी को दोषी पाते हुए न्यायालय ने जेल में बिताए समय को ही सजा मानकर दोनों मामलों में ₹2,000-₹2,000 का जुर्माना लगाया।

  • 2009 का लंबित गौवध मामला
    थाना कांधला क्षेत्र के टपराना निवासी चाहत पुत्र सरदारखां के खिलाफ वर्ष 2009 में गौवध अधिनियम धारा-3/5/8 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था। एसीजेएम शामली ने इस केस में बुधवार को सुनवाई करते हुए आरोपी को जेल में बिताई अवधि की सजा व ₹2,500 का अर्थदण्ड लगाया।

अदालतों ने स्पष्ट किया कि अर्थदण्ड जमा न करने पर प्रत्येक प्रकरण में सात दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

इस तरह छह मामलों में तीन आरोपियों को दोषी करार दिए जाने के साथ शामली पुलिस की न्यायालय में की गई प्रभावी पैरवी सफल रही है।

 

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