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शामली। कैराना। उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश पर शामली पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में कुल तीन अपराधियों के खिलाफ प्रभावी पैरवी करते हुए उन्हें माननीय न्यायालय से सज़ा और जुर्माने की सजा दिलाई गई है। दोनों मामलों में कुल 1150 रुपये का आर्थिक दंड लगाया गया, साथ ही एक अभियुक्त को अतिरिक्त जेल की सजा भी सुनाई गई।

पहला मामला वर्ष 2021 का है, जिसमें अभियुक्त उमेश पुत्र वाहिद और गुफरान पुत्र गुलाम निवासी ग्राम समावी, थाना थानाभवन शामली के खिलाफ थाना थानाभवन में मु0अ0सं0 292/2021 धारा-13 जी एक्ट दर्ज किया गया था। पुलिस की प्रभावी पैरवी से दिनांक 09 सितम्बर 2025 को सीजेएम/जेएम न्यायालय शामली – स्थित कैराना ने दोनों अभियुक्तों को 50-50 रुपये जुर्माने से दंडित किया। अदालत ने अर्थदंड अदा न करने पर 1 दिन अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया।

दूसरा मामला वर्ष 2017 का है, जिसमें अभियुक्त इनाम पुत्र मुन्ना कुशेश निवासी मौ0 कुशेश थाना कांधला का नाम आया। थाना कांधला में मु0अ0सं0 412/2017 धारा-429 भादवि व 11(2) पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। प्रभावी पैरवी से आज दिनांक 09 सितम्बर 2025 को अभियुक्त इनाम को सीजेएम न्यायालय द्वारा 1050 रुपये जुर्माने से दंडित किया गया। जुर्माना अदा न करने पर 7 दिन अतिरिक्त जेल की सजा दी जाएगी।

शामली पुलिस ने उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप अपराधियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करते हुए दोनों मामलों में दोषियों को अदालत से सज़ा दिलाने में सफलता पाई है।

 

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