कल होगी राष्ट्रीय लोक अदालत, विवादों का त्वरित निपटारा संभव
शामली। कैराना। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार जनपद शामली के कैराना स्थित न्यायालय परिसर में आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कल 08 मार्च 2025 को किया जाएगा। इस अदालत का उद्देश्य लंबित मामलों का सुलह-समझौते के माध्यम से शीघ्र निपटारा करना है। नोडल अधिकारी एवं अपर जिला जज श्रीमती सीमा वर्मा तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती प्रतिभा ने बताया कि इस कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय जनपद न्यायाधीश श्री विकास कुमार करेंगे।
किन मामलों का होगा निस्तारण?
लोक अदालत में निम्नलिखित श्रेणियों के मामलों का समाधान किया जाएगा:
- बैंक संबंधी विवाद (ऋण, रिकवरी आदि)
- बिजली बिल विवाद एवं अन्य यूटिलिटी से जुड़े मामले
- सूक्ष्म आपराधिक मामले (छोटे-मोटे अपराध)
- दीवानी मुकदमे (संपत्ति, अनुबंध आदि)
- पारिवारिक विवाद (दांपत्य, उत्तराधिकार, गुजारा भत्ता)
- चेक बाउंस जैसे वाणिज्यिक मामले
श्रीमती सीमा वर्मा ने बताया कि लोक अदालत का उद्देश्य आमजन को न्यायालयों के बोझ को कम करते हुए मुफ्त, त्वरित और सहमति आधारित न्याय उपलब्ध कराना है। यहाँ पारस्परिक सहमति से निपटाए गए मामलों के फैसले को अंतिम माना जाता है, जिसके खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने ऐसे सभी नागरिकों, जिनके संबंधित मामले लंबित हैं, से लोक अदालत में भाग लेने की अपील की है। इससे न केवल समय और धन की बचत होगी, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया भी तनावमुक्त होगी।
लोक अदालत भारतीय न्याय प्रणाली की वह अनूठी पहल है, जहाँ विवादों का हल कानूनी लड़ाई के बजाय सौहार्दपूर्ण वार्ता से निकाला जाता है। इस आयोजन से जनपद में न्याय के दरवाजे आम आदमी के लिए और अधिक सुलभ होंगे।