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शामली पुलिस द्वारा डीजे संचालकों को शासन के नियमों से कराया अवगत, सख्त पालन के दिए निर्देश

शामली 03 मार्च। जनपद शामली के पुलिस अधीक्षक श्री राम सेवक गौतम के निर्देशन में आज सभी थाना क्षेत्रों में डीजे संचालकों की एक गोष्ठी आयोजित कर उन्हें शासन द्वारा जारी नियमों और दिशा-निर्देशों से अवगत कराया गया। इस दौरान डीजे संचालन से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत मार्गदर्शन किया गया।

गोष्ठी में पुलिस अधिकारियों ने कहा कि डीजे के माध्यम से आयोजित कार्यक्रमों में शोर-शराबे, समय सीमा और सुरक्षा संबंधी नियमों की अनदेखी न होने पाए। शासन के निर्देशों का पालन करना सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई संचालक नियमों का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

मुख्य बिंदु

  • शोर नियंत्रण: रात 10 बजे के बाद डीजे संचालन पर पाबंदी और ध्वनि सीमा का पालन।
  • सुरक्षा व्यवस्था: कार्यक्रम स्थल पर पर्याप्त सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन सुनिश्चित करना।
  • लाइसेंस अनिवार्यता: बिना अनुमति के डीजे संचालन पर रोक।

इसके अलावा, पुलिस अधीक्षक ने थानाध्यक्षों को निर्देश दिए कि वे अपने क्षेत्र में होने वाले कार्यक्रमों पर नजर रखें और नियमों के उल्लंघन की स्थिति में तत्काल कार्रवाई करें। गोष्ठी में मौजूद डीजे संचालकों को शासन के आदेशों की प्रति भी वितरित की गई।

शामली पुलिस का यह कदम सार्वजनिक कार्यक्रमों में अनुशासन बनाए रखने और नागरिकों की शांति व सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गोष्ठी में शामिल संचालकों ने नियमों का पालन करने का आश्वासन दिया। इस अभियान से पुलिस और जनता के बीच बेहतर समन्वय की उम्मीद जताई जा रही है।

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