
थाना प्रभारी का मामला पहुंचा मानव अधिकार आयोग
मानव अधिकार आयोग के साथ – साथ उच्चाधिकारियों को शिकायती पत्र भेजकर कार्यवाही की मांग की है।
सादिक सिद्दीक़ी
कांधला। कांधला थाना प्रभारी के द्वारा अभियुक्तों को थाने से भगा देने के मामले में पीडित ने मानव अधिकार आयोग के साथ – साथ उच्चाधिकारियों को शिकायती पत्र भेजकर कार्यवाही की मांग की है।
थाना क्षेत्र के गांव भनेडा निवासी सूरजवीर ने मानव अधिकार आयोग, पुलिस महानिदेशक लखनऊ, आयुक्त सहारनपुर, पुलिस अधीक्षक शामली को शिकायती पत्र भेजते हुए बताया वाद संख्या – 18434 सन् 2023 सुरजवीर बनाम कामिल, धारा – 138 एन0आई0एक्ट थाना कांधला व एक वाद सं0 – 763 सन् 2024 सुरजवीर बनाम अली मौहम्मद धारा – 138 एन0आई0एक्ट थाना कांधला न्यायालय सिविल जज (जू0डि0/एफ0टी0सी0) शामली में विचाराधीन है। उक्त दोनों वाद अभियुक्तगणों के विरूद्ध माननीय न्यायालय से गैर जमानती वांरट जारी होकर थाना कांधला चौकी एलम पर जारी हुए है। चौकी इंचार्ज एलम द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा जारी गैर जमानतीय वारंट के अनुपालन में दिनांक 06 फरवरी को अभियुक्त कामिल पुत्र अलीशेर निवासी ग्राम भनेडा थाना कांधला व अभियुक्त अली मौहम्मद पुत्र अलीशेर निवासी ग्राम भनेडा को गिरफ्तार कर चौकी पर ले आएं और उसके बाद चौकी प्रभारी के द्वारा उसे कांधला थाने में थाना प्रभारी निरीक्षक क्षितिज कुमार के समक्ष पेश किया। जहां से थाना प्रभारी निरीक्षक कांधला ने उसे मौके से समय लगभग 04 बजे शाम मुल्जिमान से साज करके कामिल व अली मौहम्मद को भगा दिया। जिस पर पीडित ने थाना प्रभारी निरीक्षक क्षितिज कुमार से बात की तो उन्होंने चौकी प्रभारी एलम की गलती बताते हुए अभद्रता करते हुए गाली देते हुए कहा कि उन्हें आरोपी को थाने नहीं लेकर आना चाहिए था, तथा प्रार्थी को उन्होंने कानून का पाठ पढाना शुरू कर दिया, जिसकी रिकांर्डिंग साक्ष्य के रूप में प्रार्थी के पास उपलब्ध है। जिसकी शिकायत प्रार्थी ने समाधान दिवस 08 फरवरी को थाना प्रभारी कांधला से लेकर जनपद के उच्चाधिकारियों को की। जिस पर थाना प्रभारी निरीक्षक कांधला ने पुलिस अधीक्षक शामली को बताया कि उक्त अपराधियों ने माननीय न्यायालय से रिकॉल करा लिया था। जिस कारण दोनों अपराधियों को छोड दिया गया है। थाना प्रभारी निरीक्षक क्षितिज कुमार के द्वारा पुलिस अधीक्षक शामली से निराधार व झूठ बोलकर उन्हें गुमराह किया गया है। उक्त दोनों अपराधियों ने माननीय न्यायलय में दिनांक 10 फरवरी में लगभग 11 बजे दोपहर के समय उपस्थित होकर अपना रिकॉल कराया है। माननीय न्यायालय द्वारा दोनों अपराधियों को रिकॉल 10 फरवरी को दी गई है। जिससे स्पष्ट है कि थाना प्रभारी निरीक्षक क्षितिज कुमार के द्वारा 08 फरवरी 2025 में दोनों अपराधियों के द्वारा रिकॉल कराने की बात पुलिस अधीक्षक शामली को झूठ बोलकर गुमराह किया गया है। पीडित ने मामले में कार्यवाही की मांग की है।