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शामली। जनपद शामली के थाना झिंझाना क्षेत्र के कुख्यात गैंगस्टर और हिस्ट्रीशीटर फिरोज खान पुत्र अजीम खान निवासी मोहल्ला पठानान की लगभग 30 करोड़ रुपये मूल्य की 14 अवैध अचल संपत्तियों को पुलिस एवं प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत जब्त कर लिया। यह कार्रवाई गुरुवार को भारी पुलिस बल के साथ की गई, जिसमें ढोल-नगाड़ों के साथ नोटिस बोर्ड लगाए गए। फिरोज खान पर हत्या, अपहरण, रंगदारी और हत्या के प्रयास जैसे 21 गंभीर मामले शामली, सहारनपुर और मेरठ जिलों में 2000 से 2025 तक दर्ज हैं, और वह वर्तमान में फरार है।

 

जब्त संपत्तियों की जानकारी

जब्त संपत्तियों में कृषि भूमि, प्लॉट, बैंकेट हॉल, स्वीमिंग पूल और बारात घर शामिल हैं, जैसे मेरठ-करनाल हाईवे पर खसरा 68/2 (0.0669 हेक्टेयर, मूल्य 11 करोड़), झिंझाना ऊन-झिंझाना रोड पर खसरा 1374 और 893 वाली भूमियां। फिरोज के आवास पर नोटिस तामील करने का प्रयास विफल रहा। प्रशासन अन्य जिलों में उसकी संपत्तियों की जांच जारी रखे हुए है।

परिवार का विरोध और सुरक्षा व्यवस्था

कार्रवाई के दौरान फिरोज के परिवार की महिलाओं ने जोरदार विरोध किया, जिसके कारण झिंझाना, कैराना और कांधला थानों की पुलिस फोर्स व पीएसी जवान तैनात रहे। एसडीएम संदीप कुमार त्रिपाठी, एडिशनल एसपी सुमित शुक्ला और सीओ हेमंत सिंह के नेतृत्व में यह अभियान चला। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि यह शासन की मंशा के अनुरूप अपराधियों पर सख्ती का हिस्सा है।

आपराधिक इतिहास

फिरोज खान गैंग लीडर के रूप में जाना जाता है, जिसकी संपत्तियां अपराध से अर्जित बताई जा रही हैं। उसके ऊपर दर्ज मामलों में गंभीर अपराध प्रमुख हैं, और वह पूर्व में जिला पंचायत चुनाव भी लड़ चुका है। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश में माफिया विरोधी अभियान की कड़ी है।

 

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