कारावास

 

कैराना/शामली। उप्र शासन के निर्देश पर शामली पुलिस ने लंबित मुकदमों में प्रभावी पैरवी करते हुए दो अलग–अलग मामलों में तीन आरोपियों को अदालत से सजा दिलाई है, जिन पर कुल 4500 रुपये का अर्थदंड वसूलने के साथ‑साथ जुर्माना अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास की सज़ा सुनाई गई।

शामली पुलिस द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार वर्ष 2019 में थाना बुड़ाना क्षेत्र के ग्राम बुट्टा निवासी आरोपियों रिजवान उर्फ भूरी पुत्र इंतजार और मारूफ पुत्र इंतजार के खिलाफ थाना बुड़ाना में मुकदमा संख्या 228/2019 धारा 3/5/8 गोवध अधिनियम के तहत दर्ज किया गया था। माननीय न्यायालय में प्रभावी पैरवी के बाद 28.11.2025 को अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए 1500‑1500 रुपये का जुर्माना लगाया, जबकि जुर्माना न अदा करने की स्थिति में 07–07 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया गया।

दूसरे मामले में वर्ष 2005 में आरोपी सलीम पुत्र नन्नू निवासी ग्राम मिठावड़ा, थाना बाबरी, के खिलाफ थाना बाबरी पर मुकदमा संख्या 175/2005 धारा 323, 504, 506 भारतीय दंड संहिता में पंजीकृत किया गया था। लंबे समय से लंबित इस प्रकरण में पुलिस व अभियोजन की तत्परता से सुनवाई पूरी होने पर 28.11.2025 को माननीय न्यायालय ने आरोपी सलीम को दोषी करार देते हुए 1500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया और जुर्माना अदा न करने पर 07 दिन के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया।

प्रेस नोट में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस अपराधियों के विरुद्ध न्यायालयों में समयबद्ध व प्रभावी पैरवी करा रही है, ताकि कानून व्यवस्था को चुनौती देने वालों को कड़ी सजा दिलाई जा सके। सोशल मीडिया सेल, शामली ने बताया कि आगे भी पुराने लंबित मुकदमों में अभियुक्तों की जिम्मेदारी तय कराने के लिए इसी प्रकार सतत अभियान चलाया जाएगा, जिससे क्षेत्र में कानून का संदेश और अधिक सुदृढ़ हो सके।

 

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