कोर्ट

कांधला, शामली। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नगर के चर्चित श्री रामलीला प्रकरण के मामले में सिविल कोर्ट कैराना को 6 सप्ताह के भीतर प्रकरण की सुनवाई कर निस्तारण करने के आदेश दिए हैं। याचिका कर्ता पक्ष में खुशी का माहौल व्याप्त है।

प्राचीन श्री रामलीला पंचवटी मण्डप ट्रस्ट “स्थित कैराना रोड, रामलीला मैदान, कॉधला, जिला शामली के अध्यक्ष सिद्धपीठ माँ शाकुम्भरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज की याचिका पर हाईकोर्ट इलाहाबाद ने उभय पक्षों को सुनते हुए सिविल न्यायालय सीनियर डिवीजन कैराना के यहा पर आवेदन 6 सी विचाराधीन है। और उस पर अभी तक निर्णय नहीं हुआ है। याचिका में मांग की गई कि इस पर शीघ्र निर्णय लिया जाए। हाईकोर्ट प्रयागराज ने याचिका कर्ता की अपील पर सुनवाई करते हुए कहा कि अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी वाद में उपस्थित हुआ है। चूँकि उपर्युक्त आवेदन लंबित है, इसलिए इस याचिका को लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।उपरोक्त के मद्देनजर, यह रिट याचिका सिविल जज, (वरिष्ठ डिवीजन), कैराना को निर्देश के साथ निपटाई जाती है कि वे उपर्युक्त आवेदन पर कानून के अनुसार शीघ्रता से छह सप्ताह के भीतर निर्णय लें। हाई कोर्ट के निर्णय के बाद याचिका कर्ता पक्ष में खुशी कक माहौल है। बता दे कि याचिका कर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी जी महाराज ने बताया कि सन् 1973-74 में श्री रामलीला कमेटी कांधला पंजीकृत संस्था को छिपाकर एवं फाइल गायब कराकर सन् 2008 -2009 में उसी नाम से दूसरी संस्था श्री रामलीला कमेटी( मंडप पंचवटी) कांधला रजिस्टर्ड कराई गई थी। जिसकी रजिस्टर्ड संख्या 247/2008-09 है। सन् 1973-74 मे संरक्षक त्रिलोकचंद्र, प्रधान लक्ष्मी चंद्र उप प्रधान राजेंद्र सिंघल आदि के द्वारा पंजीकृत कराई और इसके बाद द्वारा रामकुमार सिंघल,तरुण अग्रवाल आदि ने सन् 2008-2009 मे सम्पत्ति को हडप करने के लिए संस्था रजिस्टर्ड कराई। सहायक रजिस्टार सहारनपुर के कार्यालय से इस पत्रावली को गायब करा दिया गया। जिस सम्बन्ध में

 प्राचीन श्री रामलीला पंचवटी मण्डप ट्रस्ट “स्थित कैराना रोड, रामलीला मैदान, कॉधला, जिला शामली के अध्यक्ष सिद्धपीठ माँ शाकुम्भरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रहाचारी महाराज शिष्य पूज्य जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी महाराज की रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन मूल वाद पर न्यायालय श्री मान सिविल जज जूनियर डिवीजन कैराना ने सहायक रजिस्ट्रार सहारनपुर के यहां से 2008 में धोखाधड़ी से पंजीकृत कराई गई श्री रामलीला कमेटी( मंडप पंचवटी) कांधला शामली एवं सन् 1973-74 में श्री रामलीला कमेटी कांधला पंजीकृत की दोनों पत्रावली का अमीन कमीशन( सर्वे) कराने के आदेश जारी किया है।

 

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