दहेज उत्पीड़न

 

दहेज के लिए जहर देकर हत्या का प्रयास: गढ़ी दौलत निवासी आशा ने पति समेत चार के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत!

ससुराल वालों ने 50 हजार की अतिरिक्त मांग पूरी न होने पर विवाहिता को पिलाया विषैला घोल, पुलिस जांच में जुटी!

शादी के चार साल बाद भी दहेज का स्याह लालच: महिला की जान बचाने पहुंचे पड़ोसी, अस्पताल में भर्ती कराया!

शामली। कांधला थाना क्षेत्र के गांव गढ़ी दौलत में दहेज उत्पीड़न की एक हैवानियत भरी घटना सामने आई है। यहां रहने वाली आशा (पत्नी सागर) ने ससुराल पक्ष के चार लोगों पर अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर उसे जहर देकर हत्या करने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

आशा ने थाने में दर्ज शिकायत में बताया कि उसकी शादी सागर से चार साल पहले हुई थी। शादी के समय मायके वालों ने हैसियत के मुताबिक दहेज दिया, लेकिन ससुराल पक्ष इससे संतुष्ट नहीं था। पिछले कुछ दिनों से पति सागर, सास रेशमा, देवर सोनू और ननद पारुल ने उससे अतिरिक्त 50 हजार रुपये की मांग शुरू कर दी। मांग पूरी न होने पर उसे शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना दी जाने लगी।

आशा के अनुसार, शनिवार शाम को सभी आरोपियों ने मिलकर उसकी जमकर पिटाई की और अनाज में रखी विषैली दवा का घोल जबरदस्ती पिला दिया। इसके बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी, लेकिन आरोपी उसे मरने के लिए छोड़कर भाग गए। पड़ोसियों ने उसकी चीख सुनकर मदद की और उसे अस्पताल में भर्ती कराया। चिकित्सकीय उपचार के बाद अब उसकी हालत में सुधार है।

महिला ने स्वास्थ्य सुधरते ही पति सहित चारों आरोपियों के खिलाफ थाने में नामजद शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने दहेज उत्पीड़न, मारपीट और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर आरोपों के तहत मामला दर्ज किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपियों को गिरफ्तार करने की कार्रवाई जारी है और मामले की गहन जांच की जा रही है।

यह घटना उत्तर प्रदेश में दहेज विरोधी कानूनों के बावजूद ऐसे मामलों की बढ़ती संख्या को उजागर करती है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दहेज मामलों में ससुरालियों के खिलाफ स्पष्ट आरोपों के बिना केस दर्ज करने पर रोक लगाई थी, लेकिन इस मामले में पीड़िता ने विस्तृत आरोप लगाए हैं।

ग्रामीणों ने पीड़िता के साथ हुई इस घटना पर आक्रोश जताया है और त्वरित न्याय की मांग की है। महिला अधिकार संगठनों ने भी पुलिस से कड़ी कार्रवाई की अपील की है।

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!