images - 2023-07-04T202413.289

कोर्ट ने तीन लोगों को मुजरिम मानते हुए सुनाई कारावास व अर्थदंड की सजा

कैराना। कोर्ट ने अलग-अलग मामलों में तीन आरोपियों को दोष सिद्ध पाए जाने पर कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है।
एसपी शामली अभिषेक झा ने बताया कि वर्ष 2015 में मोहम्मद अतीक निवासी मोहल्ला कलन्दर शाह कस्बा शामली व आसिफ बेग निवासी मोहल्ला खैल कस्बा कांधला के विरूद्ध रेल परिचालन में अवरोध उत्पन्न करने के आरोप में रेलवे अधिनियम की धारा 174 के तहत आरपीएफ थाना शामली पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचक ने मामले की जांच करके आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। यह मामला कैराना स्थित न्यायालय में विचाराधीन था। शुक्रवार को कोर्ट ने मोहम्मद अतीक व आसिफ बेग को दोषी मानते हुए एक-एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड अदा न करने पर कोर्ट ने एक-एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतने के आदेश दिए है। दूसरे मामले में थानाभवन पुलिस ने इसी वर्ष कस्बा जलालाबाद निवासी आफताब के विरुद्ध चोरी एवं बरामदगी का अभियोग पंजीकृत करके उसे जेल भेजा था। यह मामला कैराना स्थित सिविल जज जूनियर डिविजन/ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में विचाराधीन था। शुक्रवार को कोर्ट ने आरोपी आफताब को दोषी मानते हुए 05 माह व पांच दिन के कारावास(जेल में बिताई गई अवधि) एवं 500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर दो दिन के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!