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उधम सिंह करनावल को 31 वर्ष पुराने इस लूटकांड में हो सकती है सज़ा, कोर्ट ने 13 जून तक सुरक्षित रखा अपना निर्णय।

सीजेएम कोर्ट ने सुनवाई के बाद सुरक्षित रखा अपना फैसला, 13 जून को आएगा कोर्ट का निर्णय

कैराना। 31 वर्ष पुराने यूपी रोडवेज बस लूटकांड में आगामी 13 जून को कोर्ट का फैसला सुनाया जाएगा। सीजेएम कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है। कुख्यात बदमाश उधमसिंह मामले में मुख्य आरोपी है।
जनवरी 1992 में कोतवाली क्षेत्र के ऊंचागांव के निकट सुबह छह बजे तीन बदमाशों ने दिल्ली जा रही यूपी रोडवेज की बस में हथियारों के बल पर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था। इस मामले में पुलिस ने कुख्यात बदमाश उधम सिंह निवासी गांव करनावल जनपद मेरठ तथा दो अन्य को गिरफ्तार करके जेल भेजा था। पुलिस ने उधम सिंह से अवैध हथियार भी बरामद किया था। बस लूट व हथियार बरामदगी के दोनों मुकदमे कैराना स्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में विचाराधीन हैं। बस लूट के मामले में गवाह पक्षद्रोह हो गए थे, जबकि हथियार बरामदगी के मामले में तत्कालीन 21 पुलिसकर्मी गवाह हैं। इनमें कुछ की मृत्यु हो चुकी है, जबकि कुछ सेवानिवृत्त हो गए। गवाहों में चार पुलिसकर्मियों की गवाही कोर्ट में हुई। बुधवार को कोर्ट में उधम सिंह के ऊपर दर्ज बस लूट व हथियार बरामदगी के दोनों मुकदमों में अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। कोर्ट ने अगली तारीख 13 जून लगाई है। सहायक अभियोजन अधिकारी तबस्सुम ने बताया कि मामले में कोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है। ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के पश्चात आगामी 13 जून को कोर्ट का फैसला सुनाया जाएगा।

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