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शामली पुलिस की प्रभावी पैरवी:  तीन अपराधियों को  न्यायालय से कठोर कारावास और 5,000 रुपये का अर्थदंड भी!

शामली/ कैराना। उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस अपराधियों के विरुद्ध लगातार कड़ी कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने से तीन मामलों में तीन अभियुक्तों को माननीय न्यायालय ने सजा सुनाई है, जिन पर कुल 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।

पहले मामले में वर्ष 2024 में दर्ज मुकदमा संख्या 326/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में आरोपी नबाब पुत्र शरीफ निवासी मोहल्ला न्याजियान थाना कांधला को दोषी पाते हुए अदालत ने 1 वर्ष 1 माह के कारावास और 1000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर 15 दिन अतिरिक्त कारावास की सजा का भी प्रावधान किया है।

दूसरे मामले में वर्ष 2023 में दर्ज मुकदमा संख्या 259/2023 धारा 379/411 में अभियुक्त मुस्कान, मानस पुत्र शफीक, उरूफ, विशाल पुत्र इसरार निवासी मोहल्ला न्याजियान थाना कोतवाली शामली को भी दोषी ठहराया गया। इन्हें अदालत ने 2-2 साल का कठोर कारावास और 1000-1000 रुपये का जुर्माना सुनाया। अर्थदंड अदा न करने पर 1 माह अतिरिक्त कारावास की सजा मिलेगी।

तीसरे केस में वर्ष 2023 में मुकदमा संख्या 273/2023 धारा 379/411 के तहत अभियुक्त ताज, शादाब पुत्र इसरार मोहल्ला न्याजियान को दोषी मानते हुए अदालत ने 2-2 साल के कठोर कारावास और 1000-1000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर 1 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

पुलिस प्रशासन की इस कामयाबी को शासन ने सराहा है और अपराध नियंत्रण के प्रति पुलिस की प्रतिबद्धता को भी बल मिला है। लगातार की जा रही सख्त कार्रवाई से अपराधियों में खौफ है और आमजन में सुरक्षा की भावना मजबूत हुई है।

 

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