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न्यायालय ने शस्त्र अधिनियम के तहत दो लोगों को सुनाई सज़ा  

 

कैराना। न्यायालय ने दो अलग अलग मामलों में दो आरोपियो को दोषी ठहराया। वहीं पांच हजार पांच सौ रूपये के अर्थदंड से दंडित किया।

वर्ष 2012 में मेहरबान पुत्र जलालू निवासी मौहल्ला बडी आल थाना कैराना के खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया था। न्यायालय ने जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास की सजा सुनाई। वर्ष 2006 में ब्रजपाल उर्फ सुखपाल पुत्र मलखान निवासी ग्राम व थाना रमाला जनपद बागपत के खिलाफ थाना कांधला में गौवध अधिनियम व पशु क्रुरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। न्यायालय ने जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास की सजा सुनाई। वहीं अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

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