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अवैध हथियार व शराब तस्करी के मामले में तीन दोषियों को कठोर कारावास की सजा

कैराना। कोर्ट ने अलग-अलग मामलों में तीन आरोपियों को दोष सिद्ध पाए जाने पर कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

एसपी शामली अभिषेक झा ने बताया कि वर्ष 2022 में विकास पुत्र कप्पन निवासी ग्राम खेडा हटाना थाना बडौत जनपद बागपत के विरुद्ध कोतवाली शामली पर अवैध हथियार बरामदगी का अभियोग पंजीकृत किया गया था। यह मामला कैराना स्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में विचाराधीन था। मंगलवार को कोर्ट ने विकास कोअवैध हथियार रखने के मामले में दोषी मानते हुए एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दूसरा मामला वर्ष 2004 का है। जयपाल उर्फ बिल्लू पुत्र कालेराम निवासी मोहल्ला बूढा बाबू कस्बा शामली के विरूद्व सदर कोतवाली पर अवैध हथियार रखने का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। मंगलवार को सीजेएम कैराना की अदालत ने आरोपी जयपाल उर्फ बिल्लू को दोषी करार देते हुए पांच माह के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया गया। वही, तीसरा मामला वर्ष-2022 का है। मुनव्वर पुत्र नफीस निवासी ग्राम गन्दराऊ के विरुद्ध थाना कैराना पर अवैध शराब तस्करी के आरोप में धारा-60 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। यह मामला भी कैराना स्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में विचाराधीन था। कोर्ट ने आरोपी मुनव्वर को आरोप सिद्ध पाए जाने पर नौ माह के कारावास की सजा सुनाई है।

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