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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दस वर्ष की कठोर कारावास।

कैराना। कोर्ट ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर कर भगा ले जाने एवं दुष्कर्म करने के आरोपी को दोष सिद्ध पाए जाने पर दस वर्ष के कठोर कारावास व 26 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
जिला शासकीय अधिवक्ता(क्राइम) संजय चौहान एवं विशेष लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र मलिक ने बताया कि 21 अप्रैल 2022 को कस्बा शामली के मोहल्ला निवासी व्यक्ति ने कोतवाली पर एक अभियोग दर्ज कराया था। बताया था कि 19 अप्रैल को उसकी 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री घर से अपनी सहेली के यहां गई थी। इसी दौरान दीपक पुत्र सतेंद्र निवासी मोहल्ला पंसारियान कस्बा शामली उसकी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया तथा नशीला पदार्थ सुंघाकर उसके साथ में दुष्कर्म किया। अगले दिन उसकी पुत्री बदहवास हालत में घर पहुंची तथा आपबीती बताई। आरोपी युवक ने मामले की शिकायत पुलिस से करने पर जान से मारने की भी धमकी दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के उपरांत आरोपी युवक को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। जांच अधिकारी ने पूरे मामले की जांच करके आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह न्यायालय के समक्ष पेश किए गए। यह मामला कैराना स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(पॉक्सो विशेष) मुमताज अली की कोर्ट में विचाराधीन था। शनिवार को न्यायाधीश ने पत्रावलियों का अवलोकन करने एवं दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के तर्क-वितर्क सुनने के पश्चात आरोपी दीपक को दोषी करार देते हुए दस वर्ष के कठोर कारावास व 26 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर कोर्ट ने चार माह के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया है।

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