विवादित संपत्ति पर चला बुलडोजर, पूर्व सभासद समेत 12 पर मुकदमा दर्ज

 

* हाईकोर्ट के यथास्थिति आदेश के बावजूद दीवार गिराने का आरोप, अदालत के आदेश पर हरकत में आई पुलिस

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सादिक सिद्दीक़ी

 

कांधला। कस्बे के रेलवे रोड स्थित एक विवादित संपत्ति पर कथित रूप से कब्जे की नीयत से बुलडोजर चलाकर दीवार गिराने के मामले में अदालत के आदेश पर थाना कांधला पुलिस ने पूर्व सभासद सहित 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला कई वर्षों से न्यायालय में विचाराधीन बताया जा रहा है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा पहले ही यथास्थिति बनाए रखने के आदेश जारी किए गए थे।

मोहल्ला शेखजादगान निवासी अजय अग्रवाल द्वारा अदालत में दिए गए प्रार्थना पत्र के अनुसार रेलवे रोड स्थित माता मंदिर के पास करीब एक हजार वर्ग गज संपत्ति को लेकर उनका और पूर्व सभासद लोकेश गोयल उर्फ पिंटू पक्ष के बीच लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 21 अक्टूबर 2022 को मामले में यथास्थिति बनाए रखने के स्पष्ट आदेश दिए थे।

आरोप है कि बीती 16 फरवरी को लोकेश गोयल उर्फ पिंटू अपने कई साथियों के साथ मौके पर पहुंचे और जेसीबी मशीन की मदद से मकान की दक्षिण दिशा की दीवार को गिरा दिया। इतना ही नहीं, आरोपियों द्वारा दीवार की ईंटों को ट्रॉली में भरकर मौके से ले जाने की बात भी सामने आई है। विरोध करने पर पीड़ित पक्ष को जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है।

पीड़ित अजय अग्रवाल का कहना है कि पूरी घटना का वीडियो उनके मोबाइल फोन में सुरक्षित है। घटना के बाद डायल 112 और मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की गई, लेकिन कथित तौर पर आरोपियों के प्रभाव के चलते कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद पुलिस अधीक्षक शामली को रजिस्टर्ड डाक से शिकायत भेजी गई। जब वहां से भी कार्रवाई नहीं हुई तो पीड़ित पक्ष को अदालत की शरण लेनी पड़ी।

अदालत के आदेश के बाद थाना कांधला पुलिस ने लोकेश गोयल उर्फ पिंटू, अरविंद कुमार, नत्थूमल जैन, अनीस, शाहिद, जिशान, जियालाल, कमल चावला, इजहार, शिवकुमार, अरुण कुमार और रितेश कुमार समेत 12 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।

थाना प्रभारी निरीक्षक सतीश कुमार ने बताया कि अदालत के आदेश के अनुपालन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है तथा पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। जांच के आधार पर अग्रिम कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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