उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 2016 के चर्चित NH-91 गैंगरेप मामले में माननीय पॉक्सो कोर्ट ने पांच अभियुक्तों को आजीवन कारावास और प्रत्येक पर 1.81 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत बुलंदशहर पुलिस और अभियोजन विभाग के समन्वित प्रयासों से यह सजा सुनिश्चित हुई, जो घटना के 9 साल बाद न्याय का प्रतीक बनी।
घटना 29 जुलाई 2016 की है, जब नोएडा से शाहजहांपुर जा रहे एक परिवार के वाहन पर हमलावरों ने हमला किया। परिवार को बंधक बनाकर मां और नाबालिग बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया, साथ ही लूटपाट भी हुई। कुल 11 आरोपी बनाए गए थे, जिनमें से एक की मौत हो चुकी, दो एनकाउंटर में मारे गए, तीन बरी हुए और शेष पांच को सजा मिली।
अदालत ने फैसले में कड़ी टिप्पणी की कि ऐसे अपराधियों को समाज से दूर रखा जाए। कुल जुर्माने की राशि 9.05 लाख रुपये है, जिसका आधा पीड़िताओं को दिया जाएगा। डीएनए साक्ष्य और समयबद्ध विवेचना ने दोष सिद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उत्तर प्रदेश पुलिस जघन्य अपराधों में ठोस सबूतों से न्याय सुनिश्चित करने को प्रतिबद्ध है।