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न्यायालय ने पांच मामलों में छह को दोषी ठहराया

कैराना: न्यायालय ने पांच अलग अलग मामलों में छह आरोपियो को दोषी ठहराया। वहीं तीस हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।

 

वर्ष 2000 में सुरेन्द्र कुमार पुत्र अतर सिंह निवासी अहमदनगर के खिलाफ थाना थानाभवन में धमकी देने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। न्यायालय ने को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। वर्ष 1994 में सुरेश पुत्र इन्दर निवासी ग्राम पंजीठ थाना कैराना जनपद शामली के खिलाफ लोक सेवक को डराने व अपमान करने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। न्यायालय ने अर्थदंड से दण्डित किया गया है।

वर्ष 2013 में नवीन चौधरी पुत्र हासिम चौधरी निवासी नई बस्ती ईदगाह रोड़ के खिलाफ थाना कांधला एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था। न्यायालय ने दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। वर्ष 2007 में इमरान पुत्र आशिक अली निवासी ग्राम असारा थाना रमाला जनपद बागपत के खिलाफ थाना कांधला में गौ हत्या अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। न्यायालय ने जेल में बितायी अवधि की सजा सुनाई। निर्धारित अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है ।

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