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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दस वर्ष का कठोर कारावास

कैराना। पॉक्सो विशेष कोर्ट ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने एवं जबरदस्ती दुष्कर्म करने के एक वर्ष पुराने मामले में आरोप सिद्ध पाए जाने पर आरोपी को दस वर्ष के कठोर कारावास व 12 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान एवं विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र मलिक ने बताया कि पिछले वर्ष थानाभवन थाने पर क्षेत्र के एक व्यक्ति ने अभियोग पंजीकृत कराया था। बताया था कि 05 जुलाई 2022 को विक्रम पुत्र नरेश निवासी नजरपुर शाकुम्भरी रोड सहारनपुर उसकी 16-17 वर्षीय नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया तथा उसके साथ में जबरदस्ती दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। आरोपी वर्तमान समय में भी कारागार में बंद है। विवेचक ने मामले की तफ्तीश करके आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया। यह मामला कैराना स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुमताज अली की कोर्ट में विचाराधीन था। अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह न्यायालय के समक्ष पेश किये गए। गुरुवार को न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के तर्क-वितर्क सुनने एवं पत्रावलियों के अवलोकन के पश्चात आरोपी विक्रम को दोषी करार देते हुए दस वर्ष के कठोर कारावास एवं 12 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर कोर्ट ने चार माह के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया है।
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