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देवी मंदिर प्रकरण के आठ दोषियों को आज सुनाई जाएगी सज़ा

कैराना। नगर के प्राचीन देवी मंदिर तालाब परिसर में गत वर्ष 2006 में पूजा करने को लेकर हुए संघर्ष मे नरेंद्र की मौत प्रकरण में न्यायालय ने आठ को दोषी ठहराया है। जबकि क्रॉस केस के सभी 4 आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया है। आठो दोषियों को आज शनिवार को सजा सुनाई जाएगी।

गत वर्ष 2006 में नगर में स्थित प्राचीन देवी मंदिर तालाब परिसर में नरेंद्र की हत्या के मामले में सुभाष,संजय रमेश,कमल,रमन,राम कुमार, जगमेंद्र व अमरनाथ को हत्या का दोषी ठहराया गया है। आज शनिवार को सजा सुनाई जायेगी सुनवाई के चलते एक आरोपित देवेंद्र की मौत हो गई थी। मामले की सुनवाई मुजफ्फरनगर स्थित ए डीजे 3 गोपाल उपाध्याय की कोर्ट में हुई अभियोजन की ओर से ऐडीजी सी अरुण शर्मा व वादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता वकार अहमद ने पैरवी की।
कोर्ट ने क्रोस केस के जानलेवा हमले के 4 आरोपितों को जानलेवा हमले में साक्ष्यों के अभाव के अभाव में दोषमुक्त करार दिया है। अधिवक्ता वकार अहमद ने बताया कि क्रॉस केस में सबूत पक्ष कहानी साबित करने में विफल रहा है।अभियोजन के अनुसार गत वर्ष 2006 में कैराना में प्राचीन देवी मंदिर तालाब के अहाते में पूजा करने के विवाद को लेकर एक व्यक्ति नरेंद्र की संघर्ष में मौत हुई थी।

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