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अदालत ने चार लोगों को मुजरिम मानते हुए सुनाई सज़ा।

कैराना। कोर्ट ने तीन अलग-अलग मामलों में चार आरोपियों को दोषों करार देते हुए कठोर कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है।
एसपी शामली अभिषेक झा ने बताया कि वर्ष 2015 में वादिल निवासी ग्राम तितरवाड़ा व तारिक जंग निवासी मोहल्ला गुजरान कस्बा कांधला के विरूद्ध ट्रेन के संचालन में बाधा उत्पन्न करने के आरोप में थाना आरपीएफ शामली में धारा-174 रेलवे अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। यह मामला कैराना स्थित न्यायालय में विचाराधीन था। सोमवार को न्यायालय ने आरोपी वादिल व तारिक जंग को दोषी मानते हुए 1000-1000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर एक-एक माह के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है। दूसरे मामले में, वर्ष 2014 में पप्पू निवासी ग्राम सिलावर के विरूद्ध थाना आदर्शमण्डी पर आबकारी अधिनियम की धारा-60 के तहत अवैध शराब तस्करी का अभियोग पंजीकृत किया गया था। यह मामला भी कैराना स्थित न्यायालय में विचाराधीन था। सोमवार को कोर्ट ने आरोपी पप्पू को दोष सिद्ध पाए जाने पर 1750 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर कोर्ट ने एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए है। वही, तीसरे मामले में वर्ष 2022 में कोतवाली शामली पुलिस ने चोरी एवं बरामदगी के आरोप में गोविंदा पुत्र सुरेन्द्र निवासी माता दरवाजा थाना सदर रोहतक हरियाणा को गिरफ्तार करके जेल भेजा था। विवेचक ने मामले की तफ्तीश करके आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। यह मामला कैराना स्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में विचाराधीन था। सोमवार को अदालत ने दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के तर्क-वितर्क सुनने एवं पत्रावलियों का अवलोकन करने के पश्चात आरोपी गोविंदा को दोषी मानते हुए 11 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित करने के आदेश दिए है।

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