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कैराना थाने में दर्ज एफआईआर हाईकोर्ट ने की रद्द।

कहा-आपराधिक मामला नहीं है तालाब, चकरोड व नाली पर अतिक्रमण

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि तालाब, चकरोड और नाली पर अतिक्रमण आपराधिक प्रकृति का नहीं है, जिस पर आपराधिक वाद चलाया जाए। यह राजस्व से जुड़ा मामला है। इसमें राजस्व संहिता की धारा 67 के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। धारा 67 के तहत कार्रवाई पूरी होने के बाद अतिक्रमणकारियों पर जुर्माना लगाया जा सकता है। भूमि का सीमांकन कराया जा सकता है,
कोर्ट ने अपने इस आदेश के साथ कन्नौज के तिरवा थाने में 20 जून 2016 को प्रभाकांत व अन्य और शामली के कैराना थाने में 27 जुलाई 2018 को साजिद व आठ अन्य के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी सहित पूरी आपराधिक प्रक्रिया को रद्द कर दिया।

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