मिठाई की दुकानों पर लाइसेंस लगाना जरूरी, नियम तोड़े तो होगी कार्रवाई

 

मिठाइयों पर लिखनी होगी यूज बाय डेट, साफ-सफाई में लापरवाही और नियमों की अनदेखी पड़ सकती है भारी

कांधला (शामली)। मिठाई खरीदने से पहले अब ग्राहकों को उसकी गुणवत्ता और इस्तेमाल की अवधि की जानकारी मिल सकेगी। खाद्य विभाग ने मिठाई विक्रेताओं को दुकानों पर खाद्य विभाग का लाइसेंस प्रदर्शित करने, साफ-सफाई रखने और मिठाइयों के सामने उनकी उपयोग अवधि यानी यूज बाय डेट लिखने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों ने साफ किया कि नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

केंद्रीय उद्योग व्यापार मंडल के तत्वावधान में रविवार को पंजाबी धर्मशाला, सनातन धर्म मंदिर में खाद्य विभाग की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभागीय अधिकारियों ने व्यापारियों को शासन की नई गाइडलाइन की जानकारी देते हुए खाद्य सुरक्षा के नियमों का पालन करने की हिदायत दी।

बैठक में खाद्य विभाग के अपर आयुक्त पंकज चौधरी, मुख्य खाद्य अधिकारी सैनिक कुमार सिंह और खाद्य विभाग के अधिकारी कंवर पाल सिंह ने व्यापारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए। बैठक की अध्यक्षता व्यापार मंडल के कार्यकारी अध्यक्ष सचिन गोयल एडवोकेट ने की, जबकि संचालन सभासद गौरव सैनी ने किया।

मुख्य खाद्य अधिकारी सैनिक कुमार सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार मिठाई विक्रेताओं को अपनी दुकानों पर खाद्य विभाग का लाइसेंस प्रदर्शित करना अनिवार्य है। इसके साथ ही दुकानदारों को खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनाए रखने और दुकानों में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा। मिठाइयों के सामने उनकी उपयोग अवधि भी स्पष्ट रूप से लिखनी होगी, जिससे ग्राहक खरीदारी करते समय मिठाई की इस्तेमाल करने योग्य अवधि जान सकें।

नियमों की अनदेखी पर होगी कार्रवाई

खाद्य विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि खाद्य सुरक्षा से जुड़े नियमों को हल्के में लेने वाले दुकानदारों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने व्यापारियों से नियमों का पालन करने और ग्राहकों को गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने की अपील की।

बैठक में राजेश सैनी (प्रसिद्ध घेवर वाले), प्रमोद नामदेव, विनोद नामदेव, मुकेश सैनी सहित अन्य व्यापारी मौजूद रहे।

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