उत्तर प्रदेश कैराना

16 वर्षीय मासूम लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को दस वर्ष का कठोर कारावास

16 वर्षीय मासूम लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को दस वर्ष का कठोर कारावास

कैराना। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय(पॉक्सो विशेष) ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दोष सिद्ध पाए जाने पर दस वर्ष के कठोर कारावास व 24 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान एवं विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र मलिक ने बताया कि क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 21 अप्रैल 2022 को बाबरी थाने पर अभियोग पंजीकृत कराया था। बताया कि 19 अप्रैल 2022 को अरुण पुत्र नकली निवासी ग्राम बाबरी उसकी 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया तथा उसके साथ में जबरदस्ती दुष्कर्म किया। पुलिस ने नाबालिग को बरामद करने के साथ ही आरोपी अरुण को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। विवेचक ने तफ्तीश करने के पश्चात आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया। यह मामला कैराना स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(पॉक्सो विशेष) मुमताज अली की कोर्ट में विचाराधीन था। मामले ने अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाह न्यायालय के समक्ष पेश किए गए। मंगलवार को न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के तर्क-वितर्क सुनने एवं पत्रावलियों के अवलोकन के पश्चात आरोपी अरुण को दोषी करार देते हुए दस वर्ष के कठोर कारावास तथा 24 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर कोर्ट ने दोषी को चार माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए है।

अरशद चौधरी
मुख्य सम्पादक - विजिलेंस मीडिया ग्रुप

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *