घर के अन्दर घुसकर हत्या के प्रयास के आरोपी को तीन वर्ष की कैद
कैराना। घर के अंदर घुसकर गैर-इरादतन हत्या का प्रयास करने के आरोपी को दोष सिद्ध पाए जाने पर जनपद न्यायाधीश की अदालत ने तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान ने बताया कि 03 जून 2020 को सतीश पुत्र बलवीरा निवासी ग्राम लिलौन ने गांव के ही नितेश व उसके चचेरे भाई सुखपाल को घर के अंदर घुसकर लोहे की रॉड से प्रहार करके गम्भीर रूप से घायल कर दिया था। घटना की रिपोर्ट घायल नितेश की ओर से कोतवाली शामली पर दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। यह मामला कैराना स्थित जनपद न्यायालय में विचाराधीन था। विवेचक ने मामले की तफ्तीश करके आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। अभियोजन पक्ष की ओर से डीजीसी संजय चौहान द्वारा पुरजोर पैरवी की गई थी। शुक्रवार को जनपद न्यायाधीश ग्रीश कुमार वैश्य ने पत्रावलियों का अवलोकन करने एवं दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के तर्क-वितर्क सुनने के पश्चात आरोपी सतीश को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।