एक नटवर लाल की ज़मानत-अर्ज़ी अदालत ने की ख़ारिज
कैराना। नोट दोगुने करने का झांसा देकर 5 लाख 65 हजार रुपये की ठगी करने के आरोपी की जमानत अर्जी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने खारिज कर दी है। आरोपी मुजफ्फरनगर जिला कारागार में बंद है।
एडीजीसी सतेंद्र धीरयान ने बताया कि आरिफ पुत्र मुस्तकीम निवासी मोहल्ला मोमिन नगर शमशान घाट वाली गली दिल्ली रोड, कस्बा शामली ने इसी वर्ष कोतवाली शामली पर शेरखान, कुलदीप व एक अज्ञात के विरुद्ध धारा-311 व 34 आईपीसी के तहत अभियोग पंजीकृत कराया था। उसने मुकदमे में बताया कि कांधला कस्बे के मोहल्ला नई बस्ती बड़ा बिजलीघर निवासी शेरखान का उसके पास आना-जाना था। विगत 25 अक्टूबर 2022 को उक्त शेरखान ने उसे सौ-सौ रुपये के दस नोट दिए और कहा कि इन नोटों का सीरियल नंबर इंटरनेट पर नही चढ़ा हुआ है। यह नोट देखने में बिल्कुल असली है। तुम इन्हें बाजार में चला लो, अगर यह चल गए तो मैं तुम्हें 50 हजार के बदले एक लाख रुपये दिला दूंगा। आगे बताया कि इस पर वह शेरखान की बातों में आ गया। उसने पेट्रोल पंप पर जाकर बाइक में एक हजार रुपये का तेल डलवाया तथा पेट्रोल पंपकर्मी को शेरखान द्वारा दिये गए नोट दे दिए। इस पर उसे विश्वास हो गया है कि नोट असली है। इसके बाद उसने शेरखान से पचास हजार के बदले एक लाख रुपये के नोट देने को कहा, जिस पर उसने कहा कि कम से कम पांच लाख रुपये के नोट बदले जा सकते है। उसने अपने रिश्तेदारों आदि से इकट्ठा करके 5 लाख 65 हजार रुपये शेरखान को दे दिए। आरोप है कि जब दोगुने नोट देने की बारी आई तो नकली पुलिस से पकड़वाकर उससे रुपये छीन लिये गए। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद आरोपी शेरखान को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। वर्तमान में वह मुजफ्फरनगर जिला कारागार में बंद है। आरोपी ने जमानत हेतु कैराना स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेन्द्र कुमार की कोर्ट में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया, जिसका सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सतेंद्र धीरयान ने पुरजोर विरोध किया। शुक्रवार को कोर्ट ने प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र का अवलोकन करने के पश्चात आरोपी शेरखान की जमानत-अर्जी खारिज कर दी।