उत्तर प्रदेश कैराना

तमंचे के बल पर महिला के अपहरण मामले में कोर्ट ने दिया मुकदमा दर्ज करने का आदेश

तमंचे के बल पर महिला के अपहरण मामले में कोर्ट ने दिया मुकदमा दर्ज करने का आदेश

कैराना। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कैराना पुलिस को तमंचे के बल पर महिला का अपहरण करने के मामले में एक नामजद आरोपी समेत तीन लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत करने का आदेश दिया है।

कस्बे के मोहल्ला आलकलां निवासी ताहिर पुत्र शकील ने अपने अधिवक्ता नरेन्द्र चौहान के माध्यम से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कैराना की अदालत में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए बताया कि विगत 29 अप्रैल 2023 को प्रातः 11 बजे उसकी भाभी रहीमा अपने दोनों बच्चे साद व उमर के साथ में बाजार में सामान खरीदने के लिए गई थी। इसी दौरान मोहल्ले का ही शाहरुख पुत्र कल्लू दो अज्ञात व्यक्तियों के साथ में वहां पहुंचा तथा उसकी भाभी रहीमा को तमंचे के बल पर जबरदस्ती गाड़ी में डालकर ले गया। उसने व उसके पिता शकील ने आरोपियों को रहीमा को गाड़ी में डालकर ले जाते हुए देखा। आरोपी शाहरुख ने उसे भी कानूनी कार्यवाही करने पर जान से मारने की धमकी दी। घटना के सम्बंध कैराना कोतवाल तथा एसपी शामली को शिकायती-पत्र दिया गया, लेकिन आरोपियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नही हुई। वही, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र का अवलोकन करने के उपरांत कैराना पुलिस को आरोपी शाहरुख व दोनों अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके मामले की जांच करने के निर्देश दिए है।

अरशद चौधरी
मुख्य सम्पादक - विजिलेंस मीडिया ग्रुप

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