नौ साल बाद सोनी हत्याकांड में फैसला, अमरपाल को उम्रकैद, दो आरोपी बरी

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एकतरफा प्यार में कॉलेज से लौट रही छात्रा की धारदार हथियार से की थी हत्या, दो आरोपी साक्ष्यों के अभाव में बरी

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सादिक सिद्दीक़ी

 

कांधला/ करीब नौ साल पहले एकतरफा प्यार में कक्षा 12 की छात्रा सोनी की हत्या के बहुचर्चित मामले में अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाया। अदालत ने मुख्य आरोपी अमरपाल को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। वहीं, मामले में नामजद दो अन्य आरोपियों सुंदर और सुरेंद्र को पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने पर बरी कर दिया गया।.कांधला क्षेत्र के गांव श्यामगढ़ी निवासी कक्षा 12 की छात्रा सोनी 13 दिसंबर 2017 को कॉलेज से पढ़ाई कर अपने घर लौट रही थी। आरोप था कि इसी दौरान गांव के ही अमरपाल ने एकतरफा प्यार के चलते छात्रा पर धारदार हथियार से हमला कर दिया था। हमले में सोनी की मौत हो गई थी। दिनदहाड़े हुई इस सनसनीखेज वारदात से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया था।घटना के बाद मृतका के भाई कृष्णपाल ने अमरपाल, सुंदर और सुरेंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की। मुकदमे में कृष्णपाल के अलावा सेठपाल, उनकी बेटी काजल और अमित को गवाह बनाया गया था। हालांकि, सुनवाई के दौरान एक गवाह ने अदालत में गवाही देने से इनकार कर दिया था।मुकदमे की सुनवाई के दौरान मुख्य आरोपी अमरपाल जमानत पर था। पिछले दो दिनों से अदालत में मामले की लगातार सुनवाई चल रही थी। बुधवार को अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अमरपाल को हत्या का दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। वहीं, सुंदर और सुरेंद्र को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया।करीब नौ साल तक चली कानूनी लड़ाई के बाद आए इस फैसले से बहुचर्चित छात्रा सोनी हत्याकांड में मुख्य आरोपी की सजा तय हो गई।

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