गोवध एवं पशु क्रूरता अधिनियम के मामले में सुनाई सज़ा
कैराना। कोर्ट ने गोवध एवं पशु क्रूरता अधिनियम के मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है।
एसएसपी अभिषेक ने जानकारी देते हुए बताया कि गत वर्ष 1995 में आदर्श मंडी पुलिस ने जनपद बागपत के बिलोचपुरा निवासी रियाज पुत्र शमशु को 3/5/8 गोवध व पशु क्रूरता अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजा था। यह मामला कैराना स्थित न्यायालय में विचाराधीन था। गुरुवार को कोर्ट ने आरोपी रियाजू को दोषी करार देते हुए जेल में बिताई गई अवधि व पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।