उत्तर प्रदेश कैराना

अवैध हथियार बनाने के जुर्म में तीन को सात-सात वर्ष का कारावास

अवैध हथियार बनाने के जुर्म में तीन को सात-सात वर्ष का कारावास

कैराना। कोर्ट ने अवैध शस्त्र निर्माण के मामले में दोष सिद्ध पाए जाने पर तीन आरोपियों को सात-सात वर्ष के कठोर कारावास व दस-दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सतेंद्र धीरयान ने बताया कि इसी वर्ष 07 जनवरी को कोतवाली कैराना पुलिस की टीम ने मुखबिर की सूचना पर छापेमार कार्यवाही करते हुए गांव पावटी कलां के जंगल में संचालित अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया था। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में निर्मित तथा अर्धनिर्मित तमंचे बरामद करने के साथ ही तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पकड़े गए आरोपियों ने अपना नाम व पता शौकीन व फुरकान निवासीगण ग्राम पावटी कलां तथा आरिफ निवासी शौदत, थाना किला परीक्षितगढ़, जनपद मेरठ बताया था। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के विरुद्ध धारा-5/25 आयुध अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया था। विवेचक ने मामले की तफ्तीश करके आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। यह मामला कैराना स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेन्द्र कुमार की अदालत में विचाराधीन था। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पांच गवाह न्यायालय के समक्ष पेश किए गए। बुधवार को कोर्ट ने दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के तर्क-वितर्क सुनने एवं पत्रावलियों का अवलोकन करने के पश्चात आरोपी शौकीन व फुरकान तथा आरिफ को दोषी करार देते हुए सात-सात वर्ष के कठोर कारावास व दस-दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर कोर्ट ने तीनों दोषियों को तीन-तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिया है।

अरशद चौधरी
मुख्य सम्पादक - विजिलेंस मीडिया ग्रुप

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