उत्तर प्रदेश कैराना

कोर्ट ने विभिन्न मामलों में छह आरोपियों को सुनाई सजा

कोर्ट ने विभिन्न मामलों में छह आरोपियों को सुनाई सजा

कैराना। कोर्ट ने चोरी एवं लूट के विभिन्न मामलों में दोष सिद्ध पाए जाने पर छह आरोपियों को कठोर कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है।

एसपी शामली अभिषेक झा ने बताया कि वर्ष-2022 में राजवीर निवासी ग्राम भौराकलां मजरिया पट्टी जनपद मुजफ्फरनगर के विरुद्ध चोरी एवं बरामदगी के आरोप में कोतवाली शामली पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। यह मामला कैराना स्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में विचाराधीन था। गुरुवार को न्यायालय ने राजवीर को दोषी मानते हुए साढ़े सात माह के कारावास व एक हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। दूसरा मामला वर्ष-2016 का है, जिसमें नफीस निवासी ग्राम भूरा के विरूद्ध व्यक्ति द्वारा पहनी गई वस्तु को बलपूर्वक छीनने का प्रयास करने के आरोप में थाना आदर्शमण्डी पर मुकदमा पंजीकृत हुआ था। कोर्ट ने आरोपी नफीस को मामले का दोषी मानते हुए साढ़े सात माह के कारावास व एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। तीसरा मामला वर्ष-2020 का है, जिसमें सुशील व अमन निवासीगण ग्राम काबडौत के विरूद्ध चोरी व धोखाधड़ी के आरोप में थाना झिंझाना पर अभियोग पंजीकृत हुआ था। यह मामला भी कैराना स्थित कोर्ट में विचाराधीन था। कोर्ट ने आरोपी सुशील व अमन को दोषी मानते हुए तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। चौथा मामला वर्ष-2022 का है, जिसमें अहसान कुरैशी निवासी ग्राम कुण्डा कलां थाना गंगोह जनपद सहारनपुर के विरूद्ध थाना झिंझाना पर चोरी एवं बरामदगी का अभियोग पंजीकृत हुआ था। गुरुवार कोर्ट ने आरोपी अहसान कुरैशी को दोषी मानते हुए एक-एक वर्ष के कारावास एवं 5000 रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया। पांचवा मामला वर्ष-2020 का है, जिसमें अमन निवासी ग्राम काबडौत के विरुद्ध कोतवाली शामली पर चोरी एवं बरामदगी का मुकदमा पंजीकृत हुआ था। कोर्ट ने दोष सिद्ध पाए जाने पर आरोपी अमन को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। वही, छठा मामला वर्ष-2015 का है, जिसमें नौशाद निवासी ग्राम बरनावी के विरुद्ध थाना आदर्शमण्डी पर लूट के आरोप में धारा-392 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। यह मामला कैराना स्थित कोर्ट में विचाराधीन था। गुरुवार को कोर्ट ने आरोपी नौशाद को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास व 5000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। कोर्ट ने अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया है।
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अरशद चौधरी
मुख्य सम्पादक - विजिलेंस मीडिया ग्रुप

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