उत्तर प्रदेश कैराना

पति व सास समेत चार को कारावास व अर्थदंड की सजा

पति व सास समेत चार को कारावास व अर्थदंड की सजा

कैराना। कोर्ट ने दहेज उत्पीड़न तथा अप्राकृतिक कुकर्म के मामले में आरोप सिद्ध पाए जाने पर पति व सास समेत सुसराल पक्ष के चार लोगों को कठोर कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक पुंडीर ने जानकारी देते हुए बताया कि 09 जून 2015 को थानाभवन थाने पर एक विवाहिता ने अपने पति विजय, सास मंजू तथा सुसराल पक्ष के मुकेश व उसकी पत्नी पुष्पा के विरुद्ध धारा 498(A), 323, 504, 506, 377, 376, 511 व 3/4 दहेज अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कराया था। विवेचक ने मामले की तफ्तीश करके आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया। यह मामला कैराना स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रेशमा चौधरी की कोर्ट में विचाराधीन था। अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह न्यायालय के समक्ष पेश किए गए। सोमवार को दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के तर्क-वितर्क सुनने तथा पत्रावलियों का अवलोकन करने के पश्चात कोर्ट ने आरोपी विजय को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास व 15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं, कोर्ट ने दोष सिद्ध पाए जाने पर आरोपी मुकेश को 3 वर्ष के कारावास व 17 हजार रुपये के अर्थदंड तथा मंजू व पुष्पा को दो-दो वर्ष के कारावास व नौ-नौ हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

अरशद चौधरी
मुख्य सम्पादक - विजिलेंस मीडिया ग्रुप

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