उत्तर प्रदेश कैराना

दो सगे भाइयों को कारावास व अर्थदंड की सजा

दो सगे भाइयों को कारावास व अर्थदंड की सजा

कैराना। कोर्ट ने दो अलग-अलग मामलों में दोष सिद्ध पाए जाने पर दो सगे भाइयों को कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है।

एसपी शामली अभिषेक झा ने बताया कि न्यायालय से जारी धारा-82 सीआरपीसी की उद्वघोषणा के उपरांत जानबूझकर कोर्ट से फरार रहने के कारण वर्ष-2016 में मासूक व राकिब पुत्रगण शमशेर निवासीगण ग्राम हिण्ड के विरूद्व न्यायालय की अवहेलना पर थानाभवन थाने पर धारा 174आईपीसी के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। यह मामला कैराना स्थित कोर्ट में विचाराधीन था। सोमवार को कोर्ट ने आरोपी मासूक को दोषी करार देते हुए जेल में बितायी गई अवधि के कारावास व एक हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। वही, राकिब को जेल में बिताई गई अवधि के कारावास तथा 2000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। एसपी ने आगे बताया कि उपरोक्त राकिब के विरुद्ध वर्ष-2016 में कोतवाली शामली पर धारा 10यूपी गुण्डा अधिनियम के तहत भी एक अभियोग पंजीकृत हुआ था। यह मामला भी कैराना स्थित न्यायालय में विचाराधीन था। सोमवार को कोर्ट ने राकिब को दोषी मानते हुए जेल में बितायी गई अवधि के कारावास व एक हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। दोनों मामलों में कोर्ट ने अर्थदण्ड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया है।

अरशद चौधरी
मुख्य सम्पादक - विजिलेंस मीडिया ग्रुप

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