उत्तर प्रदेश कैराना

झोला छाप माँ-बेटी ने आशा कार्यकत्री से हड़पे 2.35 लाख, मुकदमा दर्ज

झोला छाप माँ-बेटी ने आशा कार्यकत्री से हड़पे 2.35 लाख, मुकदमा दर्ज

कैराना। आशा कार्यकत्री ने इलाज के नाम पर अवैध नर्सिंग होम चलाने वाली झोलाछाप माँ-बेटी पर 2.35 लाख रुपये हड़पने का आरोप लगाया है। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर आरोपी माँ-बेटी के खिलाफ धोखाधड़ी का अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम कार्यवाही शुरू कर दी है।

शबनम पत्नी इंतज़ार निवासी नाहिद कॉलोनी कैराना ने अपने अधिवक्ता अजय चौहान एडवोकेट के माध्यम से अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कैराना की अदालत में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए बताया कि वह आशा के पद पर कार्यरत है। करीब तीन वर्ष पूर्व उसके पेट में दिक्कत हो गई थी, जिस पर उसने कांधला कस्बे के गंगेरू रोड पर अपना क्लीनिक चलाने वाली डॉक्टर राखी तथा उसकी माँ सुदेश उर्फ किरण से उपचार के लिए सम्पर्क किया। उन्होंने जांच करने के बाद उसका ऑपरेशन करने की बात कही। इसके बाद डॉक्टर राखी ने उससे 35000 रुपये लेकर पेट का ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन के दो-तीन महीने बाद उसे फिर से पेट में दर्द शुरू हो गया। इसके बारे में जब उसने ऑपरेशन करने वाली डॉक्टर से बात की तो उसने दवाई खाने को कहा। बताया कि वह उक्त डॉक्टर राखी के यहां से अब तक करीब दो लाख रुपये की दवाई खा चुकी है, लेकिन उसे कोई आराम नही हुआ। अब उसे दोबारा ऑपरेशन कराने की सलाह दी जा रही है। प्रार्थना-पत्र में आरोप लगाया कि उक्त डॉक्टर राखी ने धोखाधड़ी करते हुए बिना किसी डिग्री एवं अनुभव के उसके पेट का ऑपरेशन कर दिया तथा उससे 2.35 लाख रुपये हड़प लिये। मामले के सम्बंध में कांधला पुलिस व एसपी शामली को शिकायती-पत्र दिए गए, लेकिन कोई कार्यवाही नही हुई। अदालत ने प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र का अवलोकन करने के पश्चात कांधला पुलिस को डॉक्टर राखी व उसकी माँ सुदेश उर्फ किरण के विरुद्ध धारा 406 व 420 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए। इस पर कांधला पुलिस ने आरोपी माँ-बेटी के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करने के पश्चात अग्रिम कार्यवाही शुरू कर दी है।

अरशद चौधरी
मुख्य सम्पादक - विजिलेंस मीडिया ग्रुप

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