चर्चित देवी मन्दिर प्रकरण में नरेंद्र के आठ हत्यारों को कठोर आजीवन कारावास की सज़ा
कैराना। नगर के प्राचीन देवी मंदिर तालाब परिसर में गत वर्ष 2006 में पूजा करने को लेकर हुए संघर्ष मे नरेंद्र की मौत प्रकरण में न्यायालय ने आठ को दोषी ठहराया है। जबकि क्रॉस केस के सभी 4 आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया है। आठो दोषियों को आज शनिवार को सश्रम आजीवन कारावास और 2 लाख 80 हज़ार अर्थदंड की सज़ा सुनाई।
आपको बताते चलें की वर्ष 2006 में कोतवाली कैराना क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्तगण रमेश चंद पुत्र नन्दलाल निवासी जोडवा कुंआ कस्बा व थाना कैराना,जुगमेन्द्र पुत्र जादोराम,सुभाष पुत्र आत्माराम,पदम सैन पुत्र जादोराम,संजय पुत्र आत्माराम,कमल पुत्र सुभाष चन्द समस्त निवासीगण मौहल्ला चौक बाजार कस्बा व थाना कैराना,रामकुमार पुत्र अवधि प्रसाद निवासी मौहल्ला गुम्बद कस्बा व थाना कैराना व रमन पुत्र रामकुमार निवासी मौहल्ला पट्टोवाला कस्बा व थाना कैराना सहित नौ लोगों द्वारा नरेन्द्र पुत्र पीतम निवासी खेड़ी करमू थाना कोतवाली शामली की 23 सितंबर 2006 की प्रातः 8:00 बजे देवी मंदिर में पूजा करने को लेकर हुए विवाद में गोली मारकर हत्या कर दी थी। मृतक के परिजन द्वारा थाना कैराना पर तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था
नरेंद्र की हत्या के उक्त मामले में सुभाष,संजय रमेश,कमल,रमन,राम कुमार, जगमेंद्र व अमरनाथ को गत शुक्रवार को न्यायालय ने हत्या का दोषी ठहराया था और फ़ैसला शनिवार को सुनाने को कहा था। इस लिए आज शनिवार को सभी आठ दोषियों को सजा सुनाई गई है। सुनवाई के चलते एक आरोपित देवेंद्र की मौत हो गई थी। मामले की सुनवाई मुजफ्फरनगर स्थित ए डीजे 3 गोपाल उपाध्याय की कोर्ट में हुई अभियोजन की ओर से ऐडीजी सी अरुण शर्मा व वादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता वकार अहमद ने पैरवी की।
कोर्ट ने क्रोस केस के जानलेवा हमले के 4 आरोपितों को जानलेवा हमले में साक्ष्यों के अभाव के अभाव में दोषमुक्त करार दिया है। अधिवक्ता वकार अहमद ने बताया कि क्रॉस केस में सबूत पक्ष कहानी साबित करने में विफल रहा है।